भारत में लाखों वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है! दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों पर छूट या माफी मिल सकती है। यह उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने पुराने चालानों से छुटकारा पाना चाहते हैं।
किन चालानों पर मिलेगी छूट?
लोक अदालत में कुछ खास तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जारी चालानों पर छूट मिलेगी। इनमें शामिल हैं:
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना
- बिना हेलमेट बाइक चलाना
- लाल बत्ती जंप करना
- गलत तरीके से जारी किया गया चालान
- पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट न होना
- बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना
- वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट न होना
- गलत लेन में गाड़ी चलाना
- ट्रैफिक संकेतों को नजरअंदाज करना
- बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाना
किन चालानों पर नहीं मिलेगी छूट?
कुछ गंभीर अपराधों के चालान लोक अदालत में नहीं सुने जाएंगे। इनमें शामिल हैं:
- हिट एंड रन के मामले
- लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत के मामले
- नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना
- अवैध रेसिंग या स्पीड ट्रायल
- आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए वाहन
- अदालत में लंबित ट्रैफिक चालान
- अन्य राज्यों में जारी किए गए चालान
लोक अदालत टोकन कैसे प्राप्त करें?
लोक अदालत में भाग लेने के लिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त करना अनिवार्य है। टोकन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना नाम, संपर्क विवरण, वाहन नंबर और लंबित चालान जानकारी दर्ज करें।
- फॉर्म जमा करें।
- आपको एक पुष्टिकरण संदेश और लोक अदालत टोकन के लिए डाउनलोड लिंक प्राप्त होगा।
सुनवाई के दिन, अपना नियुक्ति पत्र, टोकन और आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना न भूलें। अधिकारियों ने आवंटित समय से कम से कम एक घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी है।
लोक अदालत कहां आयोजित की जाएगी?
दिल्ली में सुनवाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सात कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी।
यह मौका न चूकें और अपने लंबित ट्रैफिक चालानों को कम करवाएं या माफ करवाएं!