सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को 2021 के सागर धनखड़ हत्याकांड में दी गई जमानत रद्द कर दी। जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 4 मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कुमार को रिहा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है, पीटीआई की रिपोर्ट है।
कुमार और अन्य पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर धनखड़ पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ को किसी कुंद वस्तु के प्रभाव से मस्तिष्क क्षति हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुशील कुमार के लिए एक बड़ा झटका है। उन्हें अब एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। यह मामला 2021 से चल रहा है और इसने भारतीय कुश्ती समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। सुशील कुमार, जो कभी भारत के सबसे सम्मानित एथलीटों में से एक थे, अब एक हत्या के मामले में आरोपी हैं।
क्या होगा आगे?
सुशील कुमार को अब सरेंडर करना होगा और फिर अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यदि वह दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह मामला अभी भी चल रहा है और यह देखना बाकी है कि आगे क्या होता है।
मामले से जुड़ी मुख्य बातें:
- सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की।
- उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।
- वह सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी हैं।
(पीटीआई से इनपुट के साथ)