दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक: सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश!

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बन गई है। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है कि वे तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ें, उनकी नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से आश्रयों में स्थानांतरित करें।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है।

आदेश का पालन अनिवार्य

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, "एनसीटी दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी जल्द से जल्द सभी इलाकों, विशेष रूप से कमजोर इलाकों और शहरों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें। अधिकारियों को देखना है कि इसे कैसे करना है और अगर उन्हें एक बल बनाने की आवश्यकता है, तो इसे पहले करें। हालांकि, सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास होना चाहिए।"

कोर्ट ने इसे "गंभीर स्थिति" बताते हुए कहा, "किसी भी अभ्यास को करने में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।"

  • अधिकारियों को 6 सप्ताह के भीतर 5,000 कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया गया है।
  • कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
  • आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रयों में स्थानांतरित करने का काम प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। उम्मीद है कि इस आदेश के बाद आवारा कुत्तों की समस्या से निजात मिलेगी और लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा।

Compartir artículo