नोएडा के लिए बड़ी खुशखबरी: CBDT ने सार्वजनिक उपयोगिता आय पर कर राहत दी

नोएडा के लिए बड़ी खुशखबरी: CBDT ने दी कर राहत

नोएडा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोएडा को सार्वजनिक उपयोगिता आय पर आयकर से छूट दी है। यह छूट मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी। इस फैसले से नोएडा को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी।

यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 10(46A) के तहत दी गई है। इस धारा के तहत, नोएडा को गैर-व्यावसायिक आय पर आयकर का भुगतान नहीं करना होगा। गैर-व्यावसायिक आय में किराया, सेवा शुल्क और सरकारी अनुदान शामिल हैं।

इस फैसले का मतलब यह है कि नोएडा अब अपनी गैर-व्यावसायिक आय का उपयोग बेहतर सड़कें, आवास, जल निकासी प्रणाली और परिवहन जैसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए कर सकता है। इससे नोएडा के निवासियों और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा।

छूट में क्या शामिल है और क्या नहीं?

यह कर छूट नोएडा की गैर-व्यावसायिक आय पर लागू होती है - जैसे किराया, सेवा शुल्क और सरकारी अनुदान। चूंकि नोएडा की स्थापना 1976 के उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत की गई थी, इसलिए यह एक सार्वजनिक उपयोगिता निकाय के रूप में योग्य है, जिससे यह राहत के लिए पात्र है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है: नोएडा वाणिज्यिक या लाभ-संचालित गतिविधियों से जो भी पैसा कमाता है, उस पर सामान्य रूप से कर लगाया जाएगा।

निवासियों और व्यवसायों को कैसे होगा लाभ?

नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी जीत है। अतिरिक्त धनराशि से उनके दैनिक जीवन में ध्यान देने योग्य सुधार हो सकते हैं - सड़कों को बेहतर बनाना, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना या शहरी नियोजन में सुधार करना। व्यवसाय भी एक बढ़ावा की उम्मीद कर सकते हैं, नोएडा संभवतः सेवाओं को सुव्यवस्थित करेगा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा, जिससे परियोजनाओं को शुरू करना आसान हो जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस छूट से नोएडा को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए अधिक पैसा मिलेगा। इससे बेहतर सड़कें, आवास, जल निकासी प्रणाली और परिवहन बनाने में मदद मिलेगी।

  • बेहतर सड़कें
  • उन्नत आवास
  • उन्नत जल निकासी प्रणाली
  • सुगम परिवहन

इस फैसले से नोएडा के निवासियों और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा।

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