आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी हैं। यह उन करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिनकी पूंजीगत लाभ और क्रिप्टो आय है, क्योंकि वे अब अपने रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
ITR-2 और ITR-3 एक्सेल यूटिलिटीज: मुख्य बातें
इन एक्सेल यूटिलिटीज की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- पूंजीगत लाभ विभाजन: यह सुविधा करदाताओं को अपने पूंजीगत लाभ को सही ढंग से विभाजित करने में मदद करेगी।
- शेयर बायबैक नुकसान भत्ता: यह उन करदाताओं के लिए प्रासंगिक है जिन्होंने शेयर बायबैक के कारण नुकसान उठाया है।
- बढ़ी हुई संपत्ति/देयता रिपोर्टिंग सीमा: अब, करदाताओं को 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट करनी होगी।
ध्यान दें कि अभी केवल एक्सेल यूटिलिटीज जारी की गई हैं। इसका मतलब है कि जो करदाता ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना ITR दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अभी इंतजार करना होगा। ऑनलाइन फाइलिंग तंत्र को अभी तक सक्षम नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आयकर विभाग जल्द ही इस सुविधा को सक्षम करेगा, जिसकी अलग से सूचना दी जाएगी।
आयकर विभाग ने X (पूर्व में ट्विटर) पर 11 जुलाई, 2025 को कहा: “करदाताओं का ध्यान दें! आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल यूटिलिटीज अब लाइव हैं और फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।”
ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि
वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना ITR दाखिल कर दें।
यह भी ध्यान रखें कि आयकर विभाग ने पहले ही ITR-1 और ITR-4 (ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी दोनों) जारी कर दिए थे, जिससे सीमित आय वर्गीकरण वाले करदाताओं को अपना ITR दाखिल करने में मदद मिली।