NEET UG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 75 छात्रों के लिए पुन: परीक्षा का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने 75 छात्रों के लिए परीक्षा को फिर से आयोजित करने का आदेश दिया है। यह फैसला उन छात्रों की याचिकाओं के बाद आया है जिन्होंने परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के कारण कठिनाइयों का सामना करने की शिकायत की थी।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 4 मई 2025 को आयोजित NEET UG परीक्षा के दौरान, इंदौर और उज्जैन के कई परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी। छात्रों ने याचिका दायर कर कहा था कि कम रोशनी के कारण वे समय पर प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख सके। छात्रों ने परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शुरू में परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में आदेश को संशोधित करते हुए इंदौर के 40 केंद्रों के परिणाम को रोककर शेष परिणाम जारी करने का आदेश दिया गया। अब, अदालत ने एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को उन 75 छात्रों के लिए NEET UG परीक्षा फिर से आयोजित करने का निर्देश दिया है जिन्होंने 3 जून को उत्तर कुंजी जारी होने से पहले याचिका दायर की थी।

NTA की अपील

हालांकि, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इंदौर हाईकोर्ट में NTA की अपील पर सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। इस दौरान 3 जून के बाद दायर 32 अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।

छात्रों के लिए क्या मायने रखता है?

हाईकोर्ट का यह फैसला उन 75 छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो बिजली गुल होने के कारण परीक्षा में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उन्हें अब NEET UG परीक्षा में फिर से उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। हालांकि, NTA की अपील के कारण, इस मामले में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

आगे क्या होगा?

  • 10 जुलाई को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
  • अदालत NTA की अपील पर विचार करेगी।
  • अदालत 3 जून के बाद दायर 32 अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।
  • अदालत का फैसला तय करेगा कि क्या 75 छात्रों के लिए NEET UG परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी या नहीं।

इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको आगे के घटनाक्रमों से अवगत कराते रहेंगे।

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