केरल के कन्नूर जिले की एक अदालत ने 2015 में CPM कार्यकर्ता ओ. प्रेमन की हत्या के मामले में BJP-RSS के नौ कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है। अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियों को देखते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला 25 फरवरी 2015 का है, जब चित्तारिपरंबा क्षेत्र में 45 वर्षीय ओ. प्रेमन पर हमला हुआ था। गंभीर रूप से घायल प्रेमन ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया था।
अदालत का फैसला
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। पुलिस जांच में कई विसंगतियां पाई गईं, जिसके कारण आरोपियों को संदेह का लाभ मिला। बरी किए गए आरोपियों में साजेश सी, प्रजेश डी, इंचिकांडी निशांत, लिजिन पी, मनपड्डी विनीश, सी राजेश, निखिल एनआर रमेश और रेनजिथ सीवी शामिल हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
ओ. प्रेमन की हत्या ने उस समय केरल में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया था। CPM ने आरोप लगाया था कि BJP-RSS कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण प्रेमन की हत्या की थी। वहीं, BJP-RSS ने इन आरोपों को निराधार बताया था। इस मामले में पुलिस ने UAPA और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, अदालत के फैसले के बाद अब सभी आरोपी बरी हो गए हैं। बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि एक आरोपी, श्याम प्रसाद, की 2018 में एक अन्य राजनीतिक झड़प में हत्या कर दी गई थी।
इस फैसले से CPM और BJP-RSS के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो सकता है। CPM इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रही है।