लखनऊ विश्वविद्यालय: बीकेटी में मुफ्त कानूनी सहायता शिविर

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में स्थापित विधिक सहायता केंद्र और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बख्शी का तालाब (बीकेटी) के अस्ती गांव के निवासियों के लिए एक मुफ्त कानूनी सहायता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया। यह शिविर 24 सितंबर, 2025 को आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करना था।

केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर अभिषेक कुमार तिवारी के नेतृत्व में, सदस्य निमिता गर्ग ने महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, पीएम जनधन योजना, मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 (ए) के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो समानता और शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं।

शिविर का आयोजन विधि संकाय के डीन, विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष, प्रो-बोनो क्लब के अध्यक्ष, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्य, और पैरा लीगल वालंटियर्स के कुशल नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के अभिनंदन से हुई, जिन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कानूनी सहायता के महत्व पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना है। इस तरह के शिविर कानूनी जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह संयुक्त प्रयास सराहनीय है और दूसरों को भी इसी तरह की पहल करने के लिए प्रेरित करेगा।

शिविर का महत्व

  • ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करना।
  • विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
  • भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देना।
  • कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना।

आगे की राह

इस तरह के शिविरों को नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। सरकार और अन्य संगठनों को भी इस तरह की पहलों का समर्थन करना चाहिए।

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