ITR फाइलिंग: अंतिम तिथि, ज़रूरी दस्तावेज़ और ज़रूरी जानकारी

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग: अंतिम तिथि नजदीक!

वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें। सरकार ने उन करदाताओं के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जिनके खातों का ऑडिट होना है, उनके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 अपरिवर्तित है।

ITR फाइलिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

ITR फाइलिंग को सुचारू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों को तैयार रखना आवश्यक है। इन दस्तावेज़ों में शामिल हैं:

  • फॉर्म 16: यह दस्तावेज़ वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके वेतन, भत्तों और काटे गए कर का विवरण दिखाता है।
  • पूंजीगत लाभ विवरण: यदि आपने शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई अन्य वित्तीय संपत्ति बेची है, तो आपको पूंजीगत लाभ की जानकारी देनी होगी।
  • फॉर्म 26AS: यह एक समेकित कर विवरण है जो आपके द्वारा चुकाए गए करों, काटे गए करों और प्राप्त रिफंड की जानकारी प्रदान करता है।
  • आधार कार्ड और पैन कार्ड: ये पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक हैं।
  • बैंक खाता विवरण: आपको अपने बैंक खाते की जानकारी देनी होगी जिसमें आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं।

चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्सेशन एसोसिएशन (CCTAX) की मांग

चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्सेशन एसोसिएशन (CCTAX) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR और टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है। CCTAX का कहना है कि ITR फाइलिंग पोर्टल पर लगातार गड़बड़ियां, डेटा मिसमैच और ICAI प्रारूप में बदलाव के कारण करदाताओं को परेशानी हो रही है।

CCTAX के सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज कोहली ने कहा कि मौजूदा अनुपालन कैलेंडर अवास्तविक है। पेशेवरों को तकनीकी बाधाओं, विलंबित उपयोगिताओं और मानसून व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष

ITR फाइलिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे सावधानीपूर्वक और समय पर पूरा किया जाना चाहिए। अंतिम समय की जटिलताओं से बचने के लिए, सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें और अंतिम तिथि से पहले अपना ITR दाखिल करें। यदि आपको कोई संदेह है, तो किसी कर विशेषज्ञ से सलाह लें।

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